समय पर समस्या का समाधान नहीं तो बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा मुआवजा, आयोग ने तय किया रेट

लखनऊ: बिजली उपभोक्ताओं के लिए मुआवजा कानून के तहत मुआवजे के लिए नियामक आयोग ने बिजली से संबंधित हर समस्या और उपभोक्ता सेवा के लिए समय तय की गई है। निर्धारित समय में समस्या का समाधान नहीं होने होने पर उपभोक्ता मुआवजे का दावा कर सकेंगे। मसलन, ट्रांसफार्मर का फ्यूज उड़ने से बिजली बाधित होने पर लखनऊ जैसे ए-ग्रेड शहरों में 2 घंटे, अन्य शहरों में 4 घंटे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 6 घंटे में इसे ठीक करना होगा। इस अवधि में फ्यूज ठीक कर सप्लाई सामान्य नहीं होने की दशा में उपभोक्ता मुआवजे के लिए शिकायत व दावा कर सकेंगे।

गांवों में ट्रांसफार्मर जलने पर 48 घंटे में बदलना होगा
इसी प्रकार अंडरग्राउंड केबिल खराब होने से बिजली बाधित होने पर ए-ग्रेड शहरों में 2 घंटे, अन्य शहरी क्षेत्रों में 3 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे के अंदर खराबी ठीक करनी होगी। ट्रांसफार्मर जलने या खराब होने पर पर ए-ग्रेड शहर में 6 घंटे, अन्य शहरी क्षेत्रों में 8 घंटे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 48 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर ठीक कर सप्लाई सामान्य करने का समय तय किया गया है। नये कनेक्शन के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 7 दिन के अंदर कनेक्शन देने का प्राविधान किया गया है। इस अवधि में काम नहीं होने पर उपभोक्ताओं को मुआवजा मिलेगा। इसी तरह अन्य सभी तरह की समस्याएं व सेवाओं के लिए समय तय किया गया है।

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